दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत के मद्देनजर राउज एवेन्यू कोर्ट आज बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल अभी कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में शाम चार बजे अपना फैसला देगी।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति (2021-22) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पांच बार जारी समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नहीं पेश होने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले में अदालत शाम चार बजे अपना निर्णय सुनाएगी।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी थी शिकायत
उल्लेखनीय है कि बीती 3 फरवरी को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर कहा था कि अरविंद केजरीवाल उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब केजरीवाल आबकारी मामले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।
इससे पहले, उन्होंने 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताते हुए खारिज कर दिया था। वहीं, ईडी का तर्क है कि वह नीति निर्धारण, अंतिम रूप देने से पहले की बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मामलों पर सीएम केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
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CREDIT: - DAINIK JAGRAN