Ahmedabad Blast: 'दोषियों को समाज में रहने देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने जैसा', जजमेंट में कोर्ट की टिप्पणी
अहमदाबाद ब्लास्ट केस 2008 मामले में विशेष अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए 18 सिलसिलेवार बम धमाकों (Ahmedabad serial blasts) पर विशेष अदालत ने कहा है कि 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में रहना 'आदमखोर तेंदुए' को खुला छोड़ने के समान है जो कि बिना इसकी परवाह किए बिना निर्दोष लोगों को मारता है. वो ये नही सोचता है कि वह बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं या किस जाति या समुदाय के हैं.|